तोता तस्करी का आरोपी गिरफ्तार, राज्य में तोता पालना और उसकी खरीदी-बिक्री है पूर्णतः प्रतिबंधित

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तोता तस्करी का आरोपी गिरफ्तार, राज्य में तोता पालना और उसकी खरीदी-बिक्री है पूर्णतः प्रतिबंधित

तोता तस्करी का आरोपी गिरफ्तार, राज्य में तोता पालना और उसकी खरीदी-बिक्री है पूर्णतः प्रतिबंधित




रायपुर। दुर्ग-विशाखापटनम लिंक एक्सप्रेस ट्रेन में 19 दिसंबर की रात को छत्तीसगढ़ वन विभाग के राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल ने सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को बड़ी संख्या में वन्यजीव तोते की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया।

सूचना के आधार पर राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ रेलवे पुलिस बल और रायपुर वन परिक्षेत्र अधिकारियों की संयुक्त टीम ने दुर्ग-विशाखापटनम लिंक एक्सप्रेस ट्रेन के सभी बोगियों की जांच की। इस दौरान शमसुद्दीन अली, निवासी मुर्रा भट्ठी, गुढ़ियारी रायपुर के पास पिंजरों और केरेट में 105 नग हिरामन तोते पाए गए। टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी को वन्यप्राणी अपराध में शामिल होने के कारण वन परिक्षेत्र अधिकारी रायपुर द्वारा अपराध दर्ज किया गया। आरोपी को हिरासत में लेकर जब्तीनामे की कार्रवाई की गई।

उल्लेखनीय है कि वन मंत्री केदार कश्यप ने वन्यजीव अपराध में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। तोता तस्करी के मामले में यह कार्रवाई वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत की गई है। गौरतलब है कि तोता प्रजाति को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसके कारण अब तोता पालना और उसकी खरीदी-बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है।

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