कलेक्टर जशपुर ने बगिया आश्रम छात्रावास के प्रभारी अधीक्षक व भृत्य को किया निलंबित
सर्प दंश से छात्र की हुई थी मौत, कर्तव्य में लापरवाही बरतने का मामला
जशपुर। जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने प्रभारी अधीक्षक, शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम, बगिया ठाकुर दयाल सिंह एवम रामकुंवर सिदार, नियमित भृत्य को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने यह कार्यवाही कक्षा तीसरी में अध्ययनरत छात्र अमृत साय के सर्प दंश की सूचना उच्चाधिकारियों को विलंब से देने तथा आश्रम छात्रावास परिसर की देख-रेख करने में लापरवाही बरतने के मामले में की है।
भृत्य रामकुंवर के द्वारा आश्रम परिसर की साफ-सफाई नियमित रूप से नहीं की गई, जिसके कारण सांप के घुसने का पता नहीं चल पाया और संस्था में कक्षा तीसरी में अध्ययनरत छात्र अमृत साय का सर्प दंश से निधन हो गया।
अतः कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरते जाने के आरोप में छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् श्री रामकुंवर सिदार, नियमित भृत्य, शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम, बगिया, विकास खण्ड-कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में रामकुंवर सिदार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा इनका मुख्यालय कार्यालय मण्डल संयोजक, कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



