अपनी आय छिपा फर्जी तरीके से बनवाया आय प्रमाण पत्र, बेटी का जवाहर लाल नेहरू में उत्कर्ष योजना के तहत निःशुल्क कराया था एडमिशन

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अपनी आय छिपा फर्जी तरीके से बनवाया आय प्रमाण पत्र, बेटी का जवाहर लाल नेहरू में उत्कर्ष योजना के तहत निःशुल्क कराया था एडमिशन

अपनी आय छिपा फर्जी तरीके से बनवाया आय प्रमाण पत्र, बेटी का जवाहर लाल नेहरू में उत्कर्ष योजना के तहत निःशुल्क कराया था एडमिशन

गरीब एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन कर योजना का अनुचित लाभ लेने वाले आरोपी शिक्षक को पत्थलगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार



जशपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में संचालित शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का दुरुपयोग करने वाले एक आरोपी शिक्षक के विरुद्ध जशपुर जिले के पुलिस कप्तान डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह के निर्देश पर पत्थलगांव पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

 मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ददिबल प्रसाद विश्वकर्मा, उम्र 43 वर्ष,निवासी शांति नगर कांसाबेल द्वारा थाना पत्थलगांव में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी चमर साय पैकरा, निवासी ग्राम जामझोर, तहसील पत्थलगांव, जो कि शासकीय शिक्षक है, ने अपनी वास्तविक आय को छुपाते हुए मात्र ₹75,000 वार्षिक आय दर्शाकर आय प्रमाण पत्र बनवाया तथा मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपनी पुत्री को पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 6वीं में निःशुल्क अध्ययन हेतु प्रवेश दिलाया।

शिकायत की जांच के दौरान पत्थलगांव पुलिस द्वारा संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त वेतन संबंधी अभिलेखों में आरोपी की वार्षिक आय लगभग ₹6,79,471 पाई गई। वहीं आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने स्वयं को कृषक बताते हुए वास्तविक आय छुपाकर गलत जानकारी प्रस्तुत की और शासकीय योजना का अनुचित लाभ प्राप्त किया।

जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी के इस कृत्य से योजना के वास्तविक पात्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान विद्यार्थियों के अधिकार प्रभावित हुए हैं। पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर आरोपी के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 55/2026 अंतर्गत धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।

विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए दिनांक 30 मई 2026 को दोपहर 12:10 बजे आरोपी चमर साय पैकरा (41 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

 मामले की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक विनीत कुमार पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक लखेश कुमार साहू, आरक्षक राजेन्द्र रात्रे एवं साइबर सेल टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

 मामले में डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह ने बताया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, मिथ्या जानकारी अथवा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाभ लेने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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