श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में 4 सितंबर को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की मांग पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा लिया गया निर्णय
रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में 4 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। इस दिन प्रदेशभर में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को शुष्क दिवस के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। मदिरा बेचने या परोसने वाले अन्य लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी इस दायरे में आएंगे। रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब और अहाता समेत सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को भी बंद रखना होगा।
यह निर्णय स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की मांग पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा लिया गया है। मंत्री यादव ने जन्माष्टमी के पावन पर्व की गरिमा और प्रदेशवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री से 4 सितंबर को शुष्क दिवस घोषित करने और नगरीय निकाय क्षेत्रों में पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें बंद रखने का आग्रह किया था।
यादव समाज में भी इस निर्णय को लेकर विशेष प्रसन्नता और उत्साह है। भगवान श्रीकृष्ण को आराध्य मानने वाले यादव समाज की भावनाओं के अनुरूप जन्माष्टमी के पावन अवसर पर लिया गया यह निर्णय समाज के लिए भी सम्मान और गौरव का विषय है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव स्वयं यादव समाज से आते हैं और उन्होंने समाज सहित प्रदेश की व्यापक जनभावनाओं को सीएम के सामने प्रमुखता से रखा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपराओं और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए संवेदनशील निर्णय ले रही है। जन्माष्टमी के अवसर पर शुष्क दिवस और मांस बिक्री पर रोक का निर्णय इसी भावना को दर्शाता है। यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने धर्म, कर्म, सत्य और लोककल्याण का संदेश दिया है। जन्माष्टमी के पावन पर्व को श्रद्धा, भक्ति और गरिमा के साथ मनाने के लिए सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है।



