15 वर्षीय नाबालिग को बहला कर अपने साथ भगा ले जाने वाले युवक को लखनपुर पुलिस ने किया राजस्थान से किया गिरफ्तार

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15 वर्षीय नाबालिग को बहला कर अपने साथ भगा ले जाने वाले युवक को लखनपुर पुलिस ने किया राजस्थान से किया गिरफ्तार

15 वर्षीय नाबालिग को बहला कर अपने साथ भगा ले जाने वाले युवक को लखनपुर पुलिस ने किया राजस्थान से किया गिरफ्तार

24 घण्टे के भीतर नाबालिग को किया परिजनों के सुपुर्द 





लखनपुर। लखनपुर थानाक्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाले युवक को राजस्थान के बाड़मेर से गिरफ्तार कर लखनपुर पुलिस ने 24 घण्टे के भीतर नाबालिग को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। 

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी देवशरण दास आ. हरिहर उम्र 52 साल साकिन कोसगा पनिकापारा थाना लखनपुर का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिन सोमवार दिनांक 24/07/ 2023 के सुबह करीब 10.00 बजे इसकी लड़की पीडिता उम्र 15 साल ग्राम कोसगा पनिकापारा की घर से बिना बताये कही चली गई है। जिसका आसपास पड़ोस रिस्तेदारों में पता तलाश किया कही पता नही चला। अपने पास मोबाईल 9343892487 रखी है। इसे शक है कि इसकी नाबालिक लड़की पीड़िता को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध कमांक 159 / 2023 धारा 363 भादसं कायम कर विवेचना में लिया गया है। नाबालिक बालिकाओं से संबंधित अपराध घटित होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं अतिरक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन पर प्रशिक्षु भा.पु.से. चिराग जैन थाना प्रभारी महोदय के द्वारा तत्काल तकनीकी जानकारी एवं टॉवर लोकेशन के आधार पर पीड़िता का लोकेशन पता करवाया गया जो पीडिता का लोकेशन जिला बाडमेर राजस्थान में पता चलने से प्रशिक्षु भा.पु.से के द्वारा तत्काल राजस्थान पुलिस एवं संबंधित थाना से जरिए मोबाईल फोन से संपर्क कर पीड़िता का लोकेशन बताया गया तथा थाना से प्रशिक्षु भा.पु.से. चिराग जैन के द्वारा थाना से तत्काल टीम गठित कर जिला बाडमेर राजस्थान रवाना किया गया जो राजस्थान पुलिस एवं थाना लखनपुर की संयुक्त टीम के द्वारा पीडिता को बाड़मेर जिला राजस्थान से 24 घंटे के अंदर बरामद कर पीड़िता के परिजनो को सुपुर्द किया गया। संदेही सुरता राम निवासी जिला बाडमेर राजस्थान को हिरासत में लेकर थाना लाया गया था। पीड़िता का महिला अधिकारी एवं बाल कल्याण समिति से कथन कराया गया जिसमें पीड़िता के द्वारा आरोपी सुरता राम आ० माला राम उम्र 24 साल साकिन सांवलोर थाना चौहटन जिला बाड़मेर राजस्थान के द्वारा शादी का झांसा देकर भगा ले जाना बताई। प्रकरण में आरोपी सुरता राम के द्वारा धारा 366क भादसं घटित करना पाये जाने से उपरोक्त धारा प्रकरण में जोड़ी गई है। प्रकरण में आरोपी सुरता राम से घटना के संबंध में पुछताछ करने पर अपराध घटित कराना स्वीकार करने से एवं आरोपी सूरता राम विरूध्द अपराध सबूत पाये से गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही में प्रशिक्षु भा.पु.से. चिराग जैन, उप निरी0 डाकेश्वर सिंह, सउनि डेविड मिंज, सउनि रामचंद्र सिंह, आरक्षक मुनेश्वर पैकरा, अमरेश दास, देवेन्द्र सिंह, जानकी प्रसाद राजवाड़े सक्रिय रहे।

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