अब सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने से पहले वित्त विभाग से लेने पड़ेंगे अनुमति, वित्त विभाग ने सभी विभागों के कमिश्नर, कलेक्टर और विभागाध्यक्ष को किया पत्र जारी
अब सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी जरूरी होगी। सरकार के अलग-अलग विभागों में होने वाली सीधी और संविदा के रिक्त पदों पर वित्त विभाग की अनुमति से नियुक्तयां की जाएंगी। इस संदर्भ में वित्त विभाग ने सभी विभागों, कमिश्नर, कलेक्टर और विभागाध्यक्ष को पत्र जारी कर दिया है। वित्त सचिव मुकेश बंसल ने अपने आदेश में कहा है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों और अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर, जितनी भी सीधी भर्ती के रिक्त पद अब भरे जाएंगे उससे पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी जरूरी होगी।
हालांकि यह आदेश PSC की सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। वित्त विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर, संभागायुक्त और विभागीय प्रमुखों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।