2019 के पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नही लगाने वाले वाहन चालकों को 500 से 10 हजार का भरना पड़ेगा चालान

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2019 के पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नही लगाने वाले वाहन चालकों को 500 से 10 हजार का भरना पड़ेगा चालान

2019 के पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नही लगाने वाले वाहन चालकों को 500 से 10 हजार का भरना पड़ेगा चालान

15 अप्रैल तक दी जाएगी समझाइश,  इसके बाद प्रदेशभर में 16 अप्रैल से अभियान चलाकर होगी चालानी कार्रवाई 



परिवहन विभाग ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन (नंबर) प्लेट (एचएसआरपी) लगाने के लिए वाहन चालकों को तीन अप्रैल तक अंतिम मौका दिया था। अब 15 अप्रैल तक समझाइश दी जा रही है। इसके बाद प्रदेशभर में 16 अप्रैल से अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई होगी।

जांच के दौरान पकड़े जाने पर वाहन चालकों को 500 से 10 हजार रुपये का चालान भरना होगा। प्रदेशभर में 40 लाख और रायपुर जिले में दस लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना है। पिछले कुछ महीने के भीतर मात्र 60 हजार वाहनों में ही नंबर प्लेट लगवाया गया है।

ऐसे में अब परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मिलकर कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अभिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत एक अप्रैल 2019 के पहले के दोपहिया, चार पहिया वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य किया है।

बताया जाता है कि 15 अप्रैल की डेडलाइन को देखते हुए वाहन मालिक लगातार एचएसआरपी लगाने के लिए आवेदन करने में जुटे हैं। हालांकि अब भी करीब 15 फीसदी वाहन मालिकों ने नंबर लगाए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अभिसूचना के अनुसार केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 2019 के पहले की वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना अनिवार्य है।

परिवहन विभाग में इस समय 80 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं। इनमें दोपहिया, तीन पहिया से लेकर मालवाहक और अन्य वाहन शामिल हैं। इनमें से 2019 के पहले के करीब 50 लाख वाहन शामिल हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि करीब 8 लाख वाहन जर्जर होने और 20 साल से ज्यादा पुराने होने के कारण सड़कों से बाहर हो चुके हैं।

वाहन मालिक एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग के cg tramsport. gov. in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसके लिए परिवहन सेवा केंद्र और संबंधित जिला आरटीओं में आवेदन किया जा सकता है।

इसके लिए रोसमार्टा सेटी और रियल मेजान इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ ही ऑटोमोबाइल डीलरों को नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।

दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर का शुल्क जीएसटी सहित 365.80 रुपये, तीन पहिया के लिए 427.16 रुपये, हल्की मोटरयान, पैसेंजर कार के लिए 656.08 रुपये और 705.64 रुपये निर्धारित किया गया है। सभी भुगतान डिजिटल मोड से किए जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल डीलरों द्वारा एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्रत्येक इंस्टालेशन के लिए 100 अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाना है।

एक अप्रैल 2019 के पहले के दोपहिया, चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए सभी आरटीओ को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 15 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अनुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी। -डी. रविशंकर अपर परिवहन आयुक्त


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