सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून से अगस्त तीन माह के चावल का एकमुश्त होगा वितरण

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सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून से अगस्त तीन माह के चावल का एकमुश्त होगा वितरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून से अगस्त तीन माह के चावल का एकमुश्त होगा वितरण

प्रत्येक ग्राम पंचायत में 07 जून से 10 जून 2025 के मध्य चावल उत्सव मनाये जाने हेतु निर्देश जारी

कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों को एकमुश्त 3 माह का चावल वितरण करने के निर्देश



जशपुरनगर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम (सीजीएफएसए) एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (एमकेएसवाय) के राशनकार्डधारी परिवारों को माह जून, 2025 से अगस्त 2025 कुल 3 माह के लिए पात्रता अनुसार चावल का आबंटन जारी किया गया है। जिसका वितरण राशनकार्ड हितग्राही को ई-पॉस से माह जून, 2025 में एकमुश्त किया जाना है।

कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने इसके लिए पूर्व में गठित निगरानी समितियों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में 07 जून 2025 से 10 जून 2025 के मध्य चावल उत्सव मनाये जाने हेतु निर्देश जारी कर निगरानी समिति के समक्ष हितग्राहियों को चावल का वितरण कराया जाए साथ ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार एवं गावों में मुनादी करवाने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश जारी कर कहा है कि  वितरण के दौरान पात्र हितग्राहियों को पात्रता अनुसार निर्धारित मात्रा में एकमुश्त 3 माह का चावल प्राप्त हो रहा है कि नहीं इस हेतु विकास खण्ड स्तर पर दुकानवार निरीक्षणकर्ता अधिकारी की नियुक्ति करें। वितरण के दौरान उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीन में प्रत्येक माह की राशन सामग्री के उठाव हेतु हितग्राही को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा एईपीडीएस में दी गयी है साथ ही प्रत्येक माह के प्रदाय चावल की वितरण रसीद भी ई-पॉस मशीन से जेनरेट कर हितग्राही को प्रदाय कराया जाना भी सुनिश्चत करावें इस हेतु संबंधित खाद्य निरीक्षक को निर्देशित करें ।

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