छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों को इस बार होली में शराब के लिए नही करनी पड़ेगी ज्यादा मशक्कत
नई आबकारी नीति में पहले निर्धारित 7 ड्राई डे में से 3 दिन को किया समाप्त
छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों को इस बार होली में शराब के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इस बार होली में शराब की सभी दुकानें खुली रहेंगी। यानी अब होली त्योहार पर जो चाहे वह सीधे दुकान से खरीद सकेगा।
नई आबकारी नीति में पहले निर्धारित 7 ड्राई डे में से 3 दिन समाप्त कर दिए गए हैं। इनमें होली, मुहर्रम, महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) भी शामिल है। इन तीन दिनों पर अब राज्य में शराब बिक्री पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। बाकी ड्राई डे पहले की तरह ही लागू रहेंगे। नए नीति के अनुसार साल 2026-27 में सिर्फ 4 दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं। इनमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 18 दिसंबर गुरु घासी दास जयंती शामिल हैं। हालांकि कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने विवेक के अनुसार शराब दुकानों को लेकर फैसला ले सकते हैं।
पहले क्या था नियम?
अब तक छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाती थी। इतना ही नहीं, होली की पहले शाम पुलिस जगह-जगह चेकिंग करती थी। त्योहार के लिए पहले से शराब खरीदकर ले जाने वालों से पूछताछ, जब्ती या कार्रवाई की स्थिति बन जाती थी। इस बार नई नीति लागू होने के बाद ऐसे हालात नहीं बनेंगे। बिक्री की अनुमति रहने से अवैध शराब की संभावना भी कम होगी।



